|
उप–समिति का संक्षिप्त
ब्यौरा
निवेशक शिक्षा
एवं सुरक्षा निधि
(निवेशक जागरूकता
एवं सुरक्षा) नियम,
2001 के नियम 7(एफ) के
प्रावधान के अनुसार
समिति अपने कार्यों
के कुशल एवं त्वरित
संचालन हेतु आवश्यकता
पड़ने पर अपने
ही सदस्यों में
से कुछ सदस्यों
को चुनकर एक या
एक से अधिक उप–समितियों
का गठन कर सकती
है। समिति का अध्यक्ष
उपसमिति के किसी
भी सदस्य को उपसमिति
का संयोजक नियुक्त
कर सकता है और यदि
अध्यक्ष किसी का
नामांकन न कर पाये,
तब उपसमिति के
सदस्य ही अपने
में से किसी एक
को संयोजक बना
सकते हैं। समिति
के पास अनुदानों
के उपयोग की जांच
करने, निधियां
या अनुदान
जारी
करने के लिए संस्तुति
और सहायता देने
के लिए एक उपसमिति
हो सकती है।
|