निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि
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"निवेशक हित सर्वोपरि"


श्री सलमान खुर्शीद
केन्द्रीय मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
कॉरपोरेट कार्य
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आईईपीएफ से वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण

 

आईईपीएफ में कौन पंजीकृत हो सकता है?

कोई भी स्वयंसेवी संस्था या एसोशियसन जो निवेशकों की जागृति, शिक्षा तथा सुरक्षा तथा निवेशक प्रस्तावित कार्यक्रम
(आईईपीएफ पत्र 3).
 

आईईपीएफ से वित्तीय सहायता पाने के लिए योग्यता मापदण्ड/दिशा–निर्देश

अधिकारियों के पास शासन तथा प्रबंधन के लिए नियम, अधिनियम तथा उपकानून होने चाहिए। ये सभी नियम, अधिनियम तथा उपकानून पंजीकरण में दिए गए शर्तों के मुताबिक होने चाहिए।

अधिकारी का प्रबंधन शासन बोर्ड/प्रबंधन समिति के द्वारा होना चाहिए।

कोई अधिकारी जो लाभप्रद कोष से वित्तीय सहायता के उद्देश्य से पंजीकरण कराने योग्य नही है। ऊपर लिखे गए तथ्य के मुताबिक आईईपीएफ समिति किसी भी संगठन को परियोजना दे सकती है।

आईईपीएफ द्वारा दी गई अनुदानीय सहायता की राशि का लेखा कार्पोरेट मामले का मंत्रालय अच्छे उपयोग के लिए करेगा।

प्रस्ताव पर विचार करते समय आईईपीएफ समिति को आईईपीएफ से सहायता के इच्छुक अधिकारी पिछले तीन वर्ष के खाते का लेखा जोखा को ध्यान में रखना रखना


शोध प्रस्तावों को अनुदान देने के लिए दिशा–निर्देश
आईईपीएफ में पंजीकृत संगठन शोध पत्र जमा करते हैं। इनके साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न किये जाने चाहिए:

एक शोध कार्यक्रम के बारे में 2000 शब्दों में एक लेख जिसमें ये संकेत होने चाहिए कि प्रस्ताव किस तरह से आईईपीएफ के उद्देश्यों के मुताबिक है।
परियोजना पर काम करने वाले शोधकर्ता के विस्तृत सार
शोधकर्ता के प्रकाशित/अप्रकाशित कम से कम तीन लेख
शोधकर्ता की ओर से सर्मपण पत्र ये वचन देते हुए कि परियोजना के दौरान 50 प्रतिशत शुरूआती तारीख से आखिरी तारीख तक अपना समय देंगें।
दो विशेष प्रस्ताव पत्र प्रत्येक 1000 शब्द में विस्तृत शोध कार्यकम से बाहर, (एनएसई शोोघ के दिशानिर्देश प्रस्ताव पत्र लिखने के लिए जरूर पालन करना चाहिए। देखें एनएसई वेबसाइट

वित्तीय सहायता की प्रक्रिया
वो अधिकारी जो शर्ते/दिशा निर्देश उद्देश्य के अनुसार पुरा करते हैं आईईपीएफ पत्र 4 से वित्तीय सहायता चाहते हैं।
परियोजना की साध्यता वित्तीय सहायता के परिमाण,संगठन की सच्चाई, आदि आईईपीएफ समिति की कुछ अंतर पर होने वाली बैठकों में मूल्याकित करेगीं।
उपसमिति द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृत के बाद कापरेट मामलों के मंत्रालय के अतर्रा वित्तीय साख के साथ आईईपीएफ वित्तीय सहायता जारी करती है।
संगठन को राशि दे दी जाती है लेकिन तभी जब वो पूर्वपरिभाषित बांड तथा एक पूर्वप्राप्त आईईपीएफ जमा करना पड़ता है।
जब परियोजना पूर्ण हो जाती है, संगठन को कोष उपयोग प्रमाणपत्र तथा बिल के प्रतिरूप आदि जांच के लिए आईईपीएफ को जमा करनी पड़ती।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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