|
|
|
आईईपीएफ से वित्तीय सहायता के लिए
पंजीकरण |
 |
|
|
|
आईईपीएफ में कौन पंजीकृत हो सकता है?
|
 |
कोई भी स्वयंसेवी
संस्था या
एसोशियसन जो
निवेशकों की
जागृति, शिक्षा तथा सुरक्षा तथा
निवेशक
प्रस्तावित
कार्यक्रम
(आईईपीएफ पत्र 3).
|
|
आईईपीएफ से वित्तीय सहायता पाने के लिए योग्यता मापदण्ड/दिशा–निर्देश
|
 |
अधिकारियों के
पास शासन तथा
प्रबंधन के लिए
नियम, अधिनियम तथा
उपकानून होने
चाहिए। ये सभी
नियम, अधिनियम तथा
उपकानून पंजीकरण
में दिए गए शर्तों
के मुताबिक होने
चाहिए। |
 |
अधिकारी का
प्रबंधन शासन
बोर्ड/प्रबंधन
समिति के द्वारा
होना चाहिए। |
 |
कोई अधिकारी जो
लाभप्रद कोष से
वित्तीय सहायता
के उद्देश्य से
पंजीकरण कराने
योग्य नही है।
ऊपर लिखे गए तथ्य
के मुताबिक
आईईपीएफ समिति
किसी भी संगठन को
परियोजना दे सकती
है। |
 |
आईईपीएफ द्वारा
दी गई अनुदानीय
सहायता की राशि
का लेखा
कार्पोरेट मामले
का मंत्रालय अच्छे
उपयोग के लिए
करेगा। |
 |
प्रस्ताव पर
विचार करते समय
आईईपीएफ समिति को
आईईपीएफ से सहायता
के इच्छुक अधिकारी
पिछले तीन वर्ष
के खाते का लेखा
जोखा को ध्यान
में रखना रखना |
|
वित्तीय सहायता की प्रक्रिया |
 |
वो अधिकारी जो
शर्ते/दिशा
निर्देश उद्देश्य
के अनुसार पुरा
करते हैं
आईईपीएफ पत्र 4 से वित्तीय
सहायता चाहते
हैं। |
 |
परियोजना की
साध्यता वित्तीय
सहायता के
परिमाण,संगठन की
सच्चाई, आदि
आईईपीएफ समिति की
कुछ अंतर पर होने
वाली बैठकों में
मूल्याकित करेगीं। |
 |
उपसमिति
द्वारा प्रस्ताव
की स्वीकृत के
बाद कापरेट मामलों
के मंत्रालय के
अतर्रा वित्तीय
साख के साथ
आईईपीएफ वित्तीय
सहायता जारी करती
है। |
 |
संगठन को राशि
दे दी जाती है
लेकिन तभी जब वो
पूर्वपरिभाषित
बांड तथा एक
पूर्वप्राप्त
आईईपीएफ जमा करना
पड़ता है। |
 |
जब परियोजना
पूर्ण हो जाती
है, संगठन को कोष
उपयोग प्रमाणपत्र
तथा बिल के
प्रतिरूप आदि
जांच के लिए
आईईपीएफ को जमा
करनी पड़ती। |
|
|
|
|
|
|