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आईईपीएफ का प्रबन्धन
करने के लिए एक
समिति (जिसे
सामान्यत: मुख्य
समिति या शीर्ष
समिति कहा जाता
है) बनी है। समिति
अपनी गतिविधियों
के कुशलतापूर्वक
संचालन के लिए
उपसमिति नियुक्त
कर सकती है।
मुख्य समिति का
संक्षिप्त ब्यौरा
कम्पनी अधिनियम
1956 की धारा 205सी के
अनुसार (आईईपीएफ
नियम 2001 के नियम 7 के साथ
पढ़ें) केन्द्र
सरकार ने अपनी
अधिसूचना सं. एसओ
539(ई) दिनांक 25.02.2009 के
अनुसार एक समिति
का गठन किया है।
कम्पनी मामले मंत्रालय
का सचिव समिति
का अध्यक्ष होता
है। समिति के सदस्य
भारतीय रिजर्व
बैंक, भारतीय प्रतिभूति
एवं विनियम बोर्ड
के प्रतिनिधि और
निवेशक शिक्षण
एवं सुरक्षा के
क्षेत्र से जुड़े
विशेषज्ञ होते
हैं। समिति के
गैर–अधिकारिक सदस्यों
का कार्यकाल दो
वर्ष होता है।
अधिकारिक सदस्य
दो
वर्ष की अवधि
या अपने पद पर बने
रहने तक, जो भी पहले
हो, समिति के सदस्य
होते हैं। वर्तमान
समिति का कार्यकाल
25 फरवरी 2009 से प्र्भावी
नियम के अनुसार
दो
वर्ष है।
पूर्व की समितियों
का गठन निम्नलिखित
अधिसूचनाओं के
अनुसार हुआ था:
| (i) |
S.O. 1280 (E) dated 28th December, 2001 |
| (ii) |
S.O. 125 (E) dated 28th January, 2004 |
| (iii) |
S.O. 368 (E) dated 21st March, 2006 |
वर्तमान समिति
अधिसूचना सं– एसओ
(ई) दिनांक 25.02.2009 के तहत
गठित है।
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