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कार्य
समिति निवेशक शिक्षण,
जागरूकता एवं सुरक्षा
से सम्बन्धित निम्नलिखित
गतिविधियों की
संस्तुति करेगी:
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अ.
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मीडिया के माध्यम
से शिक्षण कार्यक्रम |
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ब. |
संगोश्ठियों एवं
कार्यशालाओं का
आयोजन |
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स.
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निवेशक शिक्षा
एवं सुरक्षा गतिविधियों
में संलग्न स्वयंसेवी
संगठनों या संस्थानों
या अन्य संगठनों
के पंजीकरण के
लिए प्रस्ताव |
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द.
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अनुसंधान गतिविधियों
सहित निवेशक शिक्षा
एवं सुरक्षा गतिविधियों
हेतु परियोजनाओं
के प्रस्ताव और
ऐसी परियोजनाओं
की
आर्थिक मदद के
लिए प्रस्ताव |
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य.
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निवेशक शिक्षण,
जागरूकता एवं सुरक्षा
गतिविधियों में
संलग्न संस्थानों
के साथ समन्वय
समिति अपनी गतिविधियों
के कुशल एवं तीव्र
संचालन के लिए
आवश्यकतानुसार
एक या अधिक उपसमितियां
नियुक्त कर सकती
है |
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र.
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समिति ऐसे कार्य
भी संचालित कर
सकेगी, जो समिति
की स्थापना के
मूल
मकसद को पूरा करने
में सहायक हों
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1.
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उपसमिति का गठन
सदस्यों के बीच
में से ही होगा। |
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2.
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समिति का अध्यक्ष
उपसमिति के किसी
भी सदस्य को उपसमिति
का संयोजक नियुक्त
कर सकता है और यदि
अध्यक्ष किसी का
नामांकन न कर पाये,
तब उपसमिति के
सदस्य ही अपने
में से किसी एक
को संयोजक बनायेंगे। |
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3.
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समिति अनुदानों
के उपयोग की जांच
करने, निधियां
अवमुक्त करने के
लिए संस्तुति देने
में सलाह देने
के लिए उपसमिति
बना सकती है। |
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